DHANBAD : बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के बेलाताल स्थित ऋषि नगर निवासी अभिषेक कुमार की 36 वर्षीय पत्नी मणिका अघोरी उर्फ मोना हत्याकांड मामले की सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई। अदालत में आरोपित पति अभिषेक कुमार, सांस मीना देवी व ससुर बृजेश कुमार सशरीर हाजिर हुए। उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित करने के लिए अगली तारीख 16 मई 2024 निर्धारित कर दी है। मृतका के पिता अघोरी धर्मेंद्र बिहारी लाल की शिकायत पर बरवाअड्डा थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी। प्राथमिक की के मुताबिक मोना को शादी के 13 साल बाद कोई संतान नहीं हुआ। इसी कारण उसके सास ससुर उनकी हत्या कर अपने पुत्र की दूसरी शादी करना चाहते थे। घटना के समय घर पर मोना के पति अभिषेक कुमार, ससुर बृजेश कुमार, सास मीना देवी मौजूद थे। तीनों ने मिलकर 5 लख रुपए दहेज के लिए मणिका की हत्या कर दी।
ज़मानत पर है तीनों आरोपी
पुलिस ने हत्या के प्रयुक्त नुकीली छलनी, खून से सने तोलिया अभिषेक व उनके माता-पिता का मोबाइल जप्त किया है। लाल ने दामाद अभिषेक कुमार, समाधि बृजेश कुमार, समधीन मीना देवी पर मोना की हत्या का गला घोटकर करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तीनों आरोपी को 20 जुलाई को अदालत में पेश किया था। जहां से जेल भेज दिया था। फिलहाल तीनों जमानत पर है।