हाजरा अस्पताल को बंद करने का आदेश, संचालक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना

धनबाद : धनबाद के टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित आरसी हाजरा मेमोरियल हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही संचालक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 28 जनवरी 2023 की रात इसी अस्पताल में भयंकर आग लग गई थी. जिसमें डॉक्टर विकास हाजरा उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेम हाजरा भांजे सोहम कुमार समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद जांच में सामने आया था कि अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की अवधि खत्म हो चुकी थी और फायर एनओसी भी नहीं लगाया गया था. फायर फाइटिंग सिस्टम भी दुरुस्त नहीं था. स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई की है. संचालक को सूचना देते हुए कहा गया है कि आवासीय परिसर में अस्पताल या ओपीडी का संचालन बंद करें. वही इस पूरे मामले में डॉक्टर समीर हाजरा ने कहा कि अस्पताल का इंडोर बंद है सिर्फ आउटडोर संचालित है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल को बंद करने और जुर्माना से संबंधित पत्र मिला है. उन्होंने कहा कि के 9 से 10 महीने बाद विभागीय जांच पर सवाल उठाया है. कहा कि वह इस मामले में न्यायालय जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे. वही इस पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर सी बी प्रतापन ने कहा कि फायर एनओसी व रजिस्ट्रेशन के बगैर अस्पताल चल रहे हैं. इसलिए आरसी हजरा मेमोरियल अस्पताल पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. आवासीय परिसर में अस्पताल का संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही ₹50000 का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके बावजूद अगर अस्पताल का संचालन किया जा रहा है तो गलत है इस मामले को देखा जाएगा.

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