RANCHI : नाबालिग दोस्त से दुष्कर्म करने के दोषी मिथुन महतो को पोस्को एक्ट के तहत विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी मिथुन महतो और नाबालिक पीड़िता दोनों एक मिठाई के दुकान में काम करते थे. इस दौरान दोनों में दोस्ती हुई थी. इसके बाद आरोपी ने नाबालिक से शारीरिक संबंध बनाया था. पीड़िता के परिजनों की इसकी जानकारी तब हुई, जब गर्भवती हो गई. मामले को लेकर नगड़ी थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई गई. जिसके बाद 19 फरवरी 2023 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. तभी से वह जेल में बंद है. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के 7 गवाही पेश किया था. जिसके बाद आरोपी मिथुन महतो को पोस्को एक्ट के तहत विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 6 माह की साधारण सजा भुगतान होगा. इससे पहले कोर्ट ने मिथुन महतो को दोषी करार दिया था.