Dhanbad : धनबाद दसवीं कक्षा की छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो की विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने खरखरी बस्ती निवासी शेख साजिद को 5 वर्ष कैद एवं 10 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया. सोमवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. 1 मार्च 2022 को पीड़िता के पिता की शिकायत पर शेख साजिद के खिलाफ मधुबन थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी. इसके मुताबिक पीड़ित छात्रा सिनीडीह में एक स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती थी. शेख साजिद ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में सार्वजनिक नहीं करने के एवरेज में 3 लाख रुपए मांगे थे. आरोपी के पिता को बताने पर शेख साजिद और उनके पिता शेख शरीफ द्वारा दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का वचन दिया गया था. परंतु कुछ दिन बाद वीडियो को वायरल कर दिया
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