Dhanbad : शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण का दुष्कर्म करने की आरोपी हीरालाल टुडू को पोस्को के विशेष जज प्रभाकर सिंह की अदालत में शनिवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाए. उसे शुक्रवार को ही दोषी करार दिया गया था. शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद 6 दिसंबर 2022 से फरार हीरालाल को उसकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई. एफआईआर के मुताबिक, 3 जुलाई 2020 को पीड़ित ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान हीरालाल उसे बहला फुसला कर साथ ले गया. उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया और जबरन शारीरिक संबंध बनाया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 16 सितंबर 2020 को आरोप पत्र दायर किया था और 19 मार्च 2021 को आरोप तय होने के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी.