DHANBAD : बिरसा मुंडा पार्क के समीप रेसिंग लगाने के क्रम में स्कूटी सवार दो सगी बहनों को धक्का मारने का आरोपी स्कार्पियो सवार नाबालिक की जमानत अर्जी शनिवार को प्रभारी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अध्यक्ष एमजेड तारा की अदालत ने खारिज कर दी है. सहायक लोक अभियोजक गौरव कुमार गोंड ने अदालत को बताया कि भले ही आरोपी नाबालिक है परंतु उनके द्वारा किया गया कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. इसलिए उनके प्रति सहानुभूति बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा. सहायक लोक अभियोजन का तर्क तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने नाबालिक की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
बताते चले की 6 मई को भूली डिनोबली स्कूल की कक्षा नौवीं की छात्रा जिया सोरेन हीरो और उनकी बड़ी बहन स्कूटी से जाने के क्रम में बिरसा मुंडा पार्क 8 लेने के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आ गए थी. हादसे में दोनों बहनों की मौत हो गई थी. स्कार्पियो चालक और उसे पर सवार युवक बच गए. उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. इस मामले में स्कॉर्पियो मलिक गोविंद कुमार मंडल की जमानत पूर्व में हो चुकी है. जबकि स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिक की अर्जी फिलहाल अदालत में नाबालिग घोषित करने के लिए लंबित है.
बेटियों की जान लेने वाले को सजा दिलाकर रहेंगे : जय
शहर के आठ लेन सड़क पर 6 मई की रेस ड्राइविंग की शिकार इशिता और जिया के पिता जय होने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. मेरी बेटियों की जान अब वापस तो नहीं आ सकती. लेकिन जिन लड़कों के रियल बनाने और तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण उनकी जान गई. वह किसी और का भी जान ले सकते हैं. इसलिए इन्हें कठोर सजा दिलवाने ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है. मेरी परिवार के साथ-साथ मेरे संगठन के साथ ही और मेरे मित्रों का भरपूर साथ मुझे मिल रहा है. हम लोग हर हाल में कड़ी सजा दिलाकर ही मानेंगे. जानकारी मिल रही है कि बचाव पक्ष उन लड़कों को नाबालिक बात कर जमानत के लिए प्रार्थना है. पर बेल रिजेक्ट कर दिया गया है. दोनों लड़के नाबालिक नहीं है. उनका मेडिकल जांच करने के लिए हमारी ओर से आवेदन किया जाएगा. न्यायालय को सच से परे रखकर उनके पिता को एंटीसिपेटरी बैल दिया गया है. इससे गहरा आघात लगा है. न्यायालय पुणे वाले केस को मध्य नजर रखती हुई इसे भी उसी तरह डील करें. हम लोग उन लड़कों को गाड़ी देने वाले वाहन मालिक की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अधीक्षक धनबाद से मिलेंगे.